इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, फिल्ड असिस्टेंट की भर्ती...
संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय में संचालित अखिल भारतीय समन्वित कृषि मौसम अनुसंधान परियोजना , कृषि मौसम विज्ञान विभाग रायपुर में निम्नलिखित रिक्त पदों पर निश्चित वेतन में संविदा के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष , कृषि मौसम विज्ञान विभाग , इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ( छ.ग. ) को सम्बोधित / स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक से दिनांक 24 मार्च , 2022 सायंकाल 5.00 बजे तक छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से विज्ञापन में दर्शित निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं ।
निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
डाक द्वारा बिलंब से प्राप्त आवेदन पत्र पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा ।
व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में सीधे / खुला अथवा कोरियर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । पदों का विवरण निम्नानुसार है
पदनाम फील्ड असिस्टेंट
आवेदन की अंतिम तिथि
24 मार्च , 2022
पद फील्ड असिस्टे ंट रायपुर , दिनांक : 2/03/2022 संविदा का श्रेणीवार आरक्षित पदों की संख्या निश्चित वेतन अनारक्षित अ.जा. अ.ज.जा. अ.पि.व. ( रुपये प्रति माह ) 18420
कुल 01 शैक्षणिक अर्हता : - " इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय गैर शिक्षकीय सेवा भर्ती विनियम , 2016 " में उल्लेखित अनुसार होगी । शैक्षणिक अहर्ता किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि / कृषि अभियांत्रिकी / उद्यानिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि
नौकरी की स्थान
कृषि मौसम विज्ञान विभाग Department of Agricultural Meteorology इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya
• कृषक नगर रायपुर 492012 Krishak Nagar , Raipur 492012 ( C.G. ) Ph . ( O ) ( 0771-2442557 Fax 0771-2442557 , Email rpr.aicrpam@gmail.com
नियम एवं शर्ते :
1. आवेदन पत्र के साथ स्व सत्यापित सभी प्रमाण पत्र एवं नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न करें ।
2 . उपरोक्त सभी पदों को भरने / न भरने का तथा रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाने / घटाने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा तथा किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
3. भर्ती की प्रकिया इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय गैर शिक्षकीय सेवा भर्ती विनियम 2016 में विहित • प्रावधान अनुसार की जावेगी ।
4. अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा ( अ.ज.जा. / अ.जा. एवं अ.पि.वर्ग हेतु आरक्षण ) नियम 2012 के अनुसार होगा ।
5 . छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला उम्मीदवार हेतु प्रत्येक संवर्ग में 30 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध होगा ।
6. निःशक्तजनों हेतु प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध रहेगा ।
7 . अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है । ( प्रमाण पत्र संलग्न करें )
8. अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है । प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा । आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र की वैधता की जाँच करा सकता है ।
9. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 24 मार्च , 2022 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए । जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
10. अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों , महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में शिथिलता हेतु छत्तीसगढ़ शासन के नियमों व शर्तों के अनुसार रहेगी ।
11. इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मी को अधिकतम आयु सीमा में 05 - ( पाँच ) वर्ष की छूट प्राप्त होगी ।
12. शासकीय / अधशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा । आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति प्राप्त होने की स्थिति में साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे ।
13. अलग - अलग पदों के लिए अलग - अलग आवेदन करना होगा ।
14. अनारक्षित / अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रु . 300 / - एवं अ.जा. / अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों को रू . 200 / - का डिमांड ड्राफ्ट विभागाध्यक्ष , कृषि मौसम विज्ञान विभाग , इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के नाम से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा । किसी भी स्थिति में राशि वापस नहीं की जावेगी ।
15. अपूर्ण , अस्पष्ट , त्रुटिपूर्ण एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे तथा इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी ।
16. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 01 वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति ( चयन / पदोन्नति द्वारा पदस्थापना ) जो भी कम हो के लिए की जावेगी । पद नियमित रूप से न भरने की स्थिति में विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से संविदा नियुक्ति 01-01 वर्ष कर 01 बार " बढ़ाई जा सकती है , जिसके लिए पृथक से नियुक्ति प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगी । किसी भी स्थिति में संविदा नियुक्ति 02 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जावेगी । ( 02 वर्ष की " संविदा नियुक्ति पूर्ण होने पर पुनः नियुक्ति प्रक्रिया किया जाना आवश्यक होगा ) ।
17. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमित कर्मियों के समान आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी । किन्तु अन्य किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा । आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर दिए जायेंगे ।
18. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमीतिकरण के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा ना ही उस पद के विरुद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई • प्राथमिकता / छूट दी जावेगी ।
19. संविदा पर निश्चित वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होंगे । किन्तु संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को उस पद हेतु निर्धारित टी.ए. / डी.ए. प्राप्त होगा । यदि राज्य शासन / राज्य शासन के मण्डल निगम / आयोग / विश्वविद्यालय / प्राधिकरण आदि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती . है तो उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जावेगा । संविदा पर कार्यरत कर्मचारी का वेतन परियोजना / कृषि विज्ञान केन्द्र में रिक्त नियमित पद / तदर्थ पद के विरूद्ध आहरित होगा । छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा वेतन एवं टी.ए. / डी.ए. के समय - समय पर किये " जाने वाले संशोधन उसी तिथि से विश्वविद्यालय में भी लागू होंगे ।
20. अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर एक महीना का नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी । नियुक्त व्यक्ति भी एक महीने की नोटिस देकर सेवा से त्याग - पत्र दे सकता है ।
21. चयन हेतु साक्षात्कार का आयोजन नहीं होगा , भर्ती भेरिट के आधार पर की जावेगी ।
22. कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे • पुरुष के साथ विवाह किया हो जो पूर्व से विवाहित हो और उसकी पत्नी जीवित हो , विश्वविद्यालय की सेवा के लिये आहे नहीं माने जावेंगे ।
23. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो , किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।
24 . ऐसे अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो , नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा ।
25 , चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी । साथ ही संबंधित के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जावेंगी ।
26 . लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं वेतनमान स्पष्ट रूप से लिखें ।
27. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा लिफाफा 5 रू . का डाक टिकट सहित अनिवार्य रूप से संलग्न करें ।
28. पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 07/04/2022 को विश्वविद्यालय की वेवसाइट www.igkv.ac.in पर अपलोड की जावेगी ।
29. जिन अभ्यर्थियों को अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत करना होगा , वे सूची प्रसारित होने के 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करेंगे । निर्धारित तिथि पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा । विज्ञापन आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य समस्त संबंधित जानकारी विष्वविद्यालय की वेदसाईट www.igkv.ac.in पर उपलब्ध है ।
आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाईट से भी डाउनलोड किया जा सकता है । अर सक्षम अधिकारी H34 स्ताक्षर एवं पदनाम Dept. of Agrometeorology CCA . Raipur
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